बाल श्रम रोकने के लिए भरवाए वचन पत्र
बाल श्रम रोकने के लिए भरवाए वचन पत्र
अजमेर, । बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न रोजगार प्रदाताओं के वचन पत्र भरवाए गए। संयुक्त श्रम आयुक्त श्री विश्वेश्वर चौधरी ने बताया कि बाल श्रम नियोजन के विरूद्ध पैन इण्डिया स्तर पर एक जून से 30 जून तक बाल श्रम रेस्क्यू पुनर्वास अभियान के क्रम में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत परबतपुरा एसोसिएशन भवन रीको इण्डस्ट्रीय एरिया परबतपुरा में मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसमें श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्रीमती वसुन्धरा चौहान, मानव तस्करी निरोधक यूनिट से श्री कानाराम जाखड, श्री लाल सिंह एवं द अजमेर इण्डस्ट्रीय एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कमलेश वर्मा, श्री अतुल जैन तथा माखुपुरा परबतपुरा के विभिन्न फैक्ट्री संचालक उपस्थित रहे। इस बैठक में फैक्ट्री मालिकों को बाल श्रम नियोजित नहीं करने के लिए वचन पत्र भरवाए गए। बैठक में पेम्पलेट का वितरण किया गया। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यो में नियोजन के निषेध की जानकारी दी गई। बाल श्रम नियोजित करने पर 6 माह से 2 वर्ष कारावास या 20 हजार से 50 हजार जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।