TV के महंगे रिचार्ज बिल से मिलेगी राहत

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (TRAI) ने नए नियमों को लेकर मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार, केवल उन्हीं चैनलों को बुके में शामिल करने की अनुमति होगी, जिनकी MRP 19 रुपये या उससे कम है. मंगलवार को जारी अपने नए टैरिफ ऑर्डर (NTO) में नवीनतम संशोधनों के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि एक ब्रॉडकास्टर सभी पे चैनलों के एमआरपी के योग पर अपने चैनल बुके का मूल्य निर्धारण करते समय अधिकतम 45% की छूट दे सकता है. अभी तक केवल 33 फीसदी की ही छूट दी जाती है. बता दें कि TRAI ने मंगलवार को नए टैरिफ ऑर्डर (New Tariff Order NTO) 2.0 को बदल दिया है. ट्राई ने दूरसंचार सर्विस टैरिफ आदेश, 2022 और दूरसंचार सर्विस इंटरकनेक्शन विनियम, 2022 जारी किया है. इस नए नियम के अनुसार 19 रुपये से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल हो सकेंगे. बता दें कि यह नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे. ट्राई ने बताया कि किसी पे चैनल के MRP पर ब्रॉडकास्टर द्वारा दी जाने वाली छूट के साथ साथ बुके में उस चैनल की जॉइंट मेम्बरशिप पर आधारित होगी. जानकारी के मुताबिक, सभी ब्रॉडकास्टर 16 दिसंबर 2022 तक चैनल का नाम, भाषा, चैनलों के प्रति माह MRP और चैनलों के बुके बनाने और MRP में किसी बदलाव के बारे में रिपोर्ट करेंगे. इसके अलावा, सभी सूचनओं को भी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा.

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