कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर
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ग्रामीणों को न्याय दिलाना ग्राम पंचाय तों का प्रथम कर्तव्य है
लोक अदालत समाज के लिए शांति का संदेश है
पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की साधारण सभा में सरपंचों, पंचायतों, प्रतिनिधियों व जिला पार्षदों को दिया लोक अदालत का संदेश
रामपाल जाट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), अजमेर ने पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पंच व सरपंच ग्रास रूट पर लोगों की समस्याओं को उनके विवादों के कारणों को समझते है तथा समाज में शांति स्थापित करने व लोगों को न्याय दिलाने का प्रथम दायित्व भी पंच व सरपंचों पर है। इस अवसर पर सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए कहा कि ग्राम स्वराज्य की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब गांव अपने स्तर पर सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त करने में सफल हो। जैसा की चौपाल के जरिए लोगों के विवादों को निपटाया जाता था, उसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर धारना को कायम किए जाने के लिए पंच सरपंच मिलकर अपने क्षेत्रा की जनता के लिए राजीनामा योग्य सिविल, रेवेन्यू, राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को सूलह व समझाईश से निपटा सकते हैं तथा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। इसी तरह सिविल विवाद, छोटे विवाद, पारिवारिक विवाद, भाई बटवारे के विवाद, पति-पत्नी के विवाद आदि ऐसे विवाद जो गांवों में बढ़ते रहे है। छोटी-छोटी बातों पर काफी विवाद होते हैं और ऐसे विवाद आगे न्यायालयों द्वारा सुलझाए जाना प्रारम्भ हो जाते हैं जिसके लिए उन्हें वकील भी करना आवश्यक हो जाता है और उनका समय और पैसा दोनों ही न्यायालय के समक्ष बर्बाद हो रहा है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसे कई विवाद है जो अनावश्यक रूप से न्यायालयों में चल रहे हैं जिनका कोई निर्णय नहीं होता है और ऐसे ही विवाद समाज में अशांति को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही विवादों और मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा कर शीघ्र निस्तारण किया जाता है जिससे लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत हो। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से कानूनी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है जैसे कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को संबंधित पंचायत सेवा समिति के क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों में लम्बित एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए डोर स्टेप काउंसलिंग कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा तथा तहसील या उप-तहसली पर भी दिनांक 30.10.2022 एवं 08.11.2022 को भी डोर स्टेप काउंसलिंग कैम्प का आयोजन किया जाएगा। डोर स्टेप काउंसलिंग कैम्प आयोजित किए जाते समय मेगा विधिक चेतना शिविर भी आयोजित किया जाएगा।
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अजमेर