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साउथ की एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में 1 साल की जेल, जमानत भी खारिज

 

कन्नड़ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक साल की हिरासत की सजा सुनाई गई है। सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत की अवधि में रान्या को जमानत नहीं दी जाएगी।

मार्च 2025 में रान्या राव जब दुबई से केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु पहुंचीं, तब वे ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश कर रही थीं। जांच के दौरान डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) अधिकारियों को शक हुआ और तलाशी लेने पर करीब 14.2 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है, बरामद किया गया।

हालांकि मई में आरोप पत्र समय पर दाखिल न होने की वजह से उन्हें और उनके सह-आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट बेल मिल गई थी, लेकिन COFEPOSA के तहत उनकी हिरासत बरकरार रही। इस कानून के तहत व्यक्ति को शक के आधार पर बिना आरोप भी एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। रान्या की जमानत याचिका दो बार लोकल कोर्ट और बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी।