
नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिहाई का रास्ता साफ — जस्टिस प्रवीण भटनागर ने सुनाया फैसला
देवली-उनियारा आगजनी प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले, मतदान केंद्र पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है।
यह घटना उस समय सुर्खियों में आई थी जब मतदान के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और 13 नवंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में थे।
अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी सोमवार को टोंक जिला जेल से रिहाई की संभावना है। नरेश मीणा के साथी और सरपंच मुकेश मीणा ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि रिहाई के बाद नरेश सबसे पहले समरावता गांव पहुंचेंगे, जहां उनके समर्थक उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे अपने गृह जिले बारां जाएंगे।
मीणा की रिहाई को उनके समर्थक 'संघर्ष की जीत' के रूप में देख रहे हैं और जगह-जगह स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। अब सबकी नजरें इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।