
क्या 'नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स' नीति दिल्ली-NCR के अन्य हिस्सों में भी लागू होगी?
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से राजधानी में ‘नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स’ नीति लागू कर दी है। इस नियम के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये वाहन 'एंड ऑफ लाइफ' (EOL) श्रेणी में आते हैं।
नए नियम के तहत राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए इन वाहनों की निगरानी की जा रही है। इस नीति को लागू कराने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित कई एजेंसियां निगरानी कर रही हैं।
फिलहाल यह नीति केवल दिल्ली में लागू की गई है। हालांकि, योजना के मुताबिक आगामी 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे NCR क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि अभी इन क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि इस नियम के अंतर्गत, यदि कोई पुराना वाहन दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप पर आता है, तो उसे भी ईंधन नहीं मिलेगा। लेकिन NCR के अन्य क्षेत्रों में अभी ऐसे वाहनों पर कोई रोक नहीं है।
क्या मिलेगा राहत का रास्ता?
इस नीति को लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि ईंधन ना देना पेट्रोल पंप मालिकों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वे कोई सरकारी प्रवर्तन एजेंसी नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और CAQM को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सितंबर 2025 में निर्धारित की गई है।
भविष्य की तैयारी ज़रूरी
भले ही NCR के अन्य क्षेत्रों में यह नियम अभी लागू न हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में इसकी संभावना बनी हुई है। ऐसे में पुराने वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों को स्क्रैप कराएं या दूसरे राज्यों में बेच दें, ताकि भविष्य में परेशानी से बचा जा सके।