
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: स्टाफ भर्ती में पहली बार आरक्षण नीति लागू
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 साल के इतिहास में पहली बार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब अदालत के गैर-न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण नीति लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह फैसला सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे अदालत के प्रशासनिक ढांचे में प्रतिनिधित्व को और अधिक संतुलित बनाने की उम्मीद की जा रही है।