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8 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दुश्मन देश के समर्थन में नारे लगाने के मामले में सभी आरोपी बरी

 

डीडवाना। आठ साल पुराने एक संवेदनशील मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। डीडवाना के नागौरी गेट क्षेत्र में दुश्मन देश के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 2 जून 2017 का है, जब लोहारों की मस्जिद के पास पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो सामने आने के एक सप्ताह बाद, 9 जून 2017 को पुलिस ने मोहम्मद इकबाल, अजहरुद्दीन, फिरोज खान, चिराग हसन, शहजाद कुरैशी, मोहसिन, समीर, तस्लीम, शहजाद रंगरेज, अजहरुद्दीन (द्वितीय) और नौशाद समेत कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 27 गवाह और 69 दस्तावेज पेश किए गए थे। हालांकि, न्यायालय ने इन साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153(क), 153(ख) और 120(बी) के तहत सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।

कोर्ट के इस निर्णय से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वहीं, स्थानीय स्तर पर फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने न्यायालय के निर्णय को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे निराशाजनक करार दिया है।