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बेंगलुरु भगदड़: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 12 जून को अगली सुनवाई
चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चार जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान शेट्टी ने बताया कि एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है, जिसे रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। साथ ही, कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक समारोहों और बड़े खेल आयोजनों में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ के प्रबंधन को लेकर सरकार के पास कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है या नहीं, यह गंभीर सवाल बना हुआ है।
विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने इस याचिका में पक्षकार बनने की अपील की है, वहीं महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि मामले में दिए गए किसी भी बयान का आरोपी द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए जवाब को गोपनीय रखा जाए।