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जस्टिस वर्मा पर FIR की मांग खारिज; सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

 

नकदी बरामदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा पर की गई जांच रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले इन उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखें और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करें।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “पहले उचित प्रतिनिधित्व दाखिल करें, फिर परमादेश की मांग करें।”
यह मामला उस वक्त चर्चा में आया था जब आग लगने की घटना के बाद न्यायाधीश के सरकारी आवास से जली हुई नकदी बरामद हुई थी।