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अगर पिछले साल नहीं भरा आयकर रिटर्न, तो इस बार क्या करना होगा?

अगर आपने पिछले साल ITR नहीं भरा, तो अब भी सुधरने का मौका है — वरना भुगतने होंगे गंभीर नतीजे!

देश के हर उस व्यक्ति को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना जरूरी होता है, जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है, या जो टैक्स रिफंड लेना चाहता है, विदेश में संपत्ति रखता है, या अन्य कानूनी शर्तों के अंतर्गत आता है।

सीए मनोज लांबा बताते हैं —
“अगर आपने पिछले साल रिटर्न नहीं भरा है, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि कानून की नजर में एक गंभीर चूक है। इसे जितनी जल्दी हो, सुधार लेना जरूरी है, वरना इसके परिणाम काफी भारी पड़ सकते हैं।”

अब क्या करें?

अगर आपने वित्त वर्ष 2023–24 (आकलन वर्ष 2024–25) का रिटर्न नहीं भरा, तो अब अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करें।
आपको आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत यह सुविधा मिलती है। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
जितनी देरी, उतनी पेनल्टी — टैक्स की देनदारी पर आपको 25% से 50% तक अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है, साथ ही धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी लगेगा।

रिटर्न भरने की समयसीमा क्या है?

सामान्य ITR फाइल करने की डेडलाइन: 31 जुलाई

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भरने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर

अगर आपने पिछला रिटर्न नहीं भरा, और उसे अब भी नहीं सुधारते, तो इस साल (वित्त वर्ष 2024–25) का ITR भरने में दिक्कतें आ सकती हैं।

समाधान साफ है:
गलती को नजरअंदाज न करें — आज ही अपडेटेड ITR दाखिल करें और भविष्य की परेशानी से बचें।