News Image

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर नई याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार

वक्फ संशोधन कानून, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये याचिकाएं हाल ही में दाखिल की गई थीं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि वह अब नई याचिकाएं स्वीकार नहीं करेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं, अब 5 मई को पहले से लंबित पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 29 अप्रैल को भी अदालत ने इसी प्रकार की 13 नई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि "अब हम याचिकाओं की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।"

इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि 5 मई तक न तो किसी वक्फ संपत्ति को ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत अधिसूचित किया जाएगा, और न ही वक्फ परिषद या बोर्डों में कोई नई नियुक्ति की जाएगी।

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक कुल 72 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा-ए-हिंद, डीएमके और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व मोहम्मद जावेद शामिल हैं।