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SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट, राजस्थान के वोटरों को मिली बड़ी राहत

राजस्थान की जनता के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से उन मतदाताओं को लाभ मिलेगा, जिनका नाम अभी तक SIR की सूची में शामिल नहीं हो पाया है या जिनके विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है। आयोग के इस नए आदेश के बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

आपत्ति और दावे की अंतिम तारीख बढ़ी

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में SIR प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 19 जनवरी कर दी है। आयोग की ओर से यह नोटिफिकेशन 15 जनवरी को जारी किया गया था। पहले यह समयसीमा जल्द समाप्त होने वाली थी, जिससे कई मतदाता अपने नाम जुड़वाने या सुधार कराने से वंचित रह सकते थे। समयसीमा बढ़ने से अब मतदाताओं को राहत मिली है और वे बिना किसी दबाव के अपने दस्तावेज पूरे कर सकते हैं।

कौन-कौन से राज्य इस आदेश में शामिल

इस नए आदेश में केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है। इन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया चल रही है और वहां भी मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। आयोग का मानना है कि इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश

चुनाव आयोग ने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह विस्तार केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि मतदाता अपने नाम जोड़ने, विवरण में सुधार करने या किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 सहित आवश्यक घोषणाओं के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।

व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी आम जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बूथ स्तर के अधिकारी, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन को राज्य के राजपत्र के विशेष अंक में तुरंत प्रकाशित करने और उसकी प्रतियां आयोग के रिकॉर्ड के लिए भेजने के भी आदेश दिए गए हैं।

नए मतदाताओं के लिए आयोग की सलाह

SIR प्रक्रिया के तहत वर्ष 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और अयोग्य प्रविष्टियों जैसे मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लिकेट नामों को हटाया जा सके। चुनाव आयोग ने नए और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते फॉर्म-6 भरकर अपने नजदीकी बूथ स्तर अधिकारी या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करें, ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित न रहें।