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एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, रद्द करने के आदेश पर लगी रोक

 

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर बड़ा मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को एकल पीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब यह मामला जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में सुना जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अमर सिंह व अन्य ने अपील दायर की थी। उनका कहना है कि पेपर लीक सीमित दायरे में हुआ था और इसे पूरी भर्ती रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि लीक पेपर आरपीएससी सदस्यों के रिश्तेदारों तक ही सीमित था। ऐसे में संपूर्ण भर्ती को निरस्त करना कानून और न्याय के अनुरूप नहीं है।

अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कई चयनित उम्मीदवारों ने इसके लिए अन्य सरकारी नौकरियां छोड़ दी थीं। ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना गंभीर अन्याय होगा।

चयनित ट्रेनी एसआई की ओर से वरिष्ठ वकील आरएन माथुर, कमलाकर शर्मा, अलंकृता शर्मा और तनवीर अहमद पैरवी कर रहे हैं। वहीं, जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पहले सिंगल बेंच का फैसला आया था, उन्होंने डिवीजन बेंच में कैविएट दायर कर दी है। उनके वकील हरेन्द्र नील ने कहा कि वे भी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह टिप्पणी की थी कि यदि सही और गलत उम्मीदवारों को अलग करना संभव न हो, तो भर्ती रद्द करना ही उचित कदम है। ऐसे में अब डिवीजन बेंच का फैसला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा।