वक्फ कानून पर 'सुप्रीम' सुनवाई; कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट को मामले को सुनने के लिए कहा जा सकता है
संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन चुका है। अहम कानूनी बदलावों को कई पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पक्षों से दो बिंदुओं पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने दो सवाल हैं, पहला- क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए और दूसरा- वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं।