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अब सिख अभ्यर्थी पहन सकेंगे कड़ा और कृपाण, राजस्थान सरकार ने जारी किए नए निर्देश

 

राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख अभ्यर्थियों को अपने धार्मिक प्रतीकों – कड़ा, कृपाण और पगड़ी – पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों और परीक्षा आयोजक संस्थाओं को नया परिपत्र जारी किया है।

यह निर्णय तब आया जब हाल ही में जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में पंजाब की एक सिख छात्रा को कड़ा और कृपाण पहनने के कारण परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिससे देशभर में सिख समुदाय में रोष फैल गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया।

गृह विभाग ने 29 जुलाई को पुनः एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि सिख अभ्यर्थियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए और उन्हें धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि, सुरक्षा जांच के दौरान उचित सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी संदेहास्पद वस्तु की उपस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी जा सकती है, जिससे सुरक्षा जांच में समय मिल सके। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है।

सरकार ने सभी परीक्षा एजेंसियों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।