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सेबी ने जून में SCORES प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4,415 निवेशक शिकायतों का निपटारा किया, 5,107 मामले अब भी लंबित
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जून 2025 के दौरान अपनी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली SCORES (Scores: SEBI Complaints Redress System) के जरिए कुल 4,415 शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान नियामक को 4,959 नई शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि माह के अंत तक 5,107 शिकायतें लंबित रहीं।
सेबी द्वारा शुक्रवार को जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, 31 मई 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या 4,563 थी। इसके मुकाबले जून के अंत में लंबित मामलों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
क्या है SCORES प्लेटफॉर्म?
SCORES एक ऑनलाइन पोर्टल है जो निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों, रजिस्टर्ड मिडिएटरीज़ और अन्य पूंजी बाज़ार संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उसकी निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल है और शिकायतों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
समाधान की प्रक्रिया और समयसीमा
SCORES 2.0 प्रणाली के अंतर्गत शिकायतें स्वतः संबंधित संस्थाओं को भेज दी जाती हैं, जिन्हें 21 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि निवेशक जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तो उसे प्रथम स्तरीय समीक्षा के लिए 15 दिन का समय मिलता है। इसके बाद, द्वितीय स्तरीय समीक्षा के लिए नामित निकाय के पास मामला जाता है, और अंततः सेबी द्वारा समीक्षा की जा सकती है। प्रत्येक स्तर पर 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित है।
जून महीने में औसतन आठ दिन में संस्थाओं ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत की, जबकि प्रथम स्तर की समीक्षा में औसतन चार दिन का समय लगा।
ODR प्रणाली और लंबित शिकायतें
यदि कोई निवेशक ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र को चुनता है, तो उस स्थिति में शिकायत को हल मानी जाती है।
सेबी ने एक अलग नोटिस में जानकारी दी कि MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड और स्मार्टओनर कैपिटल ग्रोथ ट्रस्ट उन संस्थाओं में शामिल हैं जिनकी निवेशकों की शिकायतें 30 जून 2025 तक तीन महीने से अधिक समय से SCORES प्लेटफॉर्म पर लंबित थीं।