बिहार चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत हटाए गए मतदाताओं की जानकारी मांगी, चुनाव आयोग ने दी सफाई
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 3.66 लाख मतदाताओं की सूची और विवरण माँगा है, जिनके नाम एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 9 अक्टूबर तक यह जानकारी अदालत को उपलब्ध कराए।
चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कोर्ट को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची में अधिकतर नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि कुछ नाम पुराने मतदाताओं के भी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनमें से किसी ने अब तक न तो कोई शिकायत की है और न ही अपील दायर की है।
चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस मुद्दे को दिल्ली में बैठे कुछ राजनीतिक दलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा उठाया जा रहा है, न कि स्वयं प्रभावित मतदाताओं द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा।