राजस्थान सरकार ने तबादलों पर कसी लगाम; अब प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य
राजस्थान सरकार ने तबादलों, प्रतिनियुक्तियों और पदस्थापन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला, प्रतिनियुक्ति या नई पदस्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति जारी किए गए आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे, और ऐसे मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह कदम राज्य के विभिन्न विभागों में मनमाने तबादलों और प्रतिनियुक्तियों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनज़र उठाया गया है।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विशेष या आपात स्थिति में, यदि तत्काल आदेश जारी करना आवश्यक हो, तो प्रशासनिक सुधार विभाग को तुरंत सूचना देकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में कई विभागों ने अपने स्तर पर ही तबादलों और प्रतिनियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए थे, जिनमें से अधिकतर मामले प्रतिनियुक्ति से संबंधित थे। कई बार कर्मचारियों ने मनचाही जगह पर नियुक्ति पाने के लिए इसका दुरुपयोग भी किया है।
सरकार ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है। सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में संवेदनशील पदस्थापन और अधिकारियों की फेरबदल को लेकर सरकार विशेष रूप से सतर्क है।