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दरगाह में CCTV कैमरे लगाने का विरोध अब पड़ेगा महंगा, अदालत ने दिए सख्त निर्देश

 

अजमेर की मशहूर ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह परिसर में CCTV कैमरे लगाने का विरोध करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (अजमेर पश्चिम) मनमोहन चंदेल ने दरगाह नाजिम को निर्देश दिए हैं कि परिसर के सभी संभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह इस कार्य में बाधा डालता है या विरोध करता है, तो उनके खिलाफ जिला कलेक्टर और एसपी द्वारा कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कैमरे न होने पर कोर्ट की सख्ती

यह आदेश उस वक्त आया जब दरगाह में खिदमत की बारी को लेकर खादिमों के बीच हुए विवाद के मामले में अदालत ने नाजिम से सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा। नाजिम ने बताया कि संबंधित स्थान पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए फुटेज उपलब्ध नहीं है। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए दरगाह परिसर में शीघ्र कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

दरगाह कमेटी से ले सकते हैं सहयोग

कोर्ट ने नाजिम को यह भी विकल्प दिया है कि यदि वे कैमरे लगाने के लिए दरगाह कमेटी से वित्तीय मदद लेना चाहें, तो पांच दिन के भीतर कलेक्टर और एसपी को लिखित रूप से याचिका देकर सहयोग मांग सकते हैं। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कैमरों का संचालन नियमों के अनुसार दरगाह कमेटी द्वारा ही किया जाएगा।